अकोला ;- कई धाराओं के अंतर्गत गंभीर अपराध के आरोपी की जिला एवं सत्र न्यायालय ने निर्दोष बड़ी करने का निर्णय दिया है. पातुर् तहसील के अंतर्गत आने वाले देवलगांव की एक कम आयु की लड़की को प्रेम जाल में फंसा कर उसे पर बार-बार अत्याचार करते हुए विनय भंग करने के साथ ही उसके अश्लील फोटो और मोबाइल में शूटिंग निकाल कर बार-बार धमकी देते हुए और दबाव बनाते हुए लड़की को भगाकर ले जाया गया था. अकोट पुलिस ने दो युवक और एक कम आयु की लड़की को एक मोटरसाइकिल पर मध्य रात के समय दिखाई दिए थे.
जिस पर पुलिस को संदेह आने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाने पहुंचा था जिसके बाद लड़की के घर संपर्क कर उन्हें अकोट में बुलाकर कम आयु की लड़की को परिजनों के स्वाधीन किया था.इस प्रकरण में पातुर् पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित विजय खुशहाल दबेराव पर भारतीय जनता अभियान की धारा 363, 366 अ, 354, 354 अ, 354 क, 506, 34 के तहत बालक का लैंगिक अपराध करने के मामले में आरोपी को न्यायाधीश द्वारा निर्दोष घोषित किया गया है.