
अकोला, 8 अक्टूबर 2025 — अकोला जिले में मादक पदार्थ नियंत्रण कानून के तहत दर्ज 11 मामलों में जब्त किए गए कुल 226 किलोग्राम गांजा को पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद विशेष मुहिम के अंतर्गत नष्ट किया गया।

यह कार्रवाई मा. विशेष अंमली पदार्थ टास्क फोर्स, महाराष्ट्र राज्य के निर्देशानुसार तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग के शासन निर्णय क्र. GRS 899, दिनांक 23 दिसंबर 2022 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार की गई।

मोहिम का नेतृत्व मा. श्री अर्चित चांडक, पुलिस अधीक्षक अकोला तथा अध्यक्ष, डिस्पोजल कमेटी ने किया। इस कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल, मुंबई और Chief Controller, Government Opium & Alkaloid Factory, नई दिल्ली से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी।

7 अक्टूबर 2025 को, पुलिस मुख्यालय अकोला के सीलबंद गोदाम से वीडियोग्राफी की मौजूदगी में जप्त गांजे की छानबीन की गई। कुल 11 मामलों से संबंधित 226 किलो गांजा को महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल द्वारा निर्धारित Maharashtra Enviro Power Ltd., बुटीबोरी (नागपुर) में नियमानुसार नष्ट किया गया।
इस प्रक्रिया में दो सरकारी पंच उपस्थित थे और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई। नाश की प्रक्रिया में पो. उपाधीक्षक श्री चंद्रकांत रेड्डी, पो. नि. शंकर शेळके, पो. उपाधीक्षक श्री उलेमाले, सहित पुलिस दल के अन्य अधिकारी — PSI गोपाल जाधव, ASI गणेश पांडे, राजपालसिंह ठाकुर, हेडकॉन्स्टेबल विलास बंकावर, संदीप तवाडे और स्वप्नील चौधरी — नागपुर में उपस्थित रहे। कार्रवाई के बाद अधिकृत प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया।
अंमली पदार्थों के उन्मूलन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस विभाग लगातार प्रयासरत है। भविष्य में भी ऐसी कार्यवाहियां जारी रहेंगी।