महाराष्ट्र चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक हों सकते हैं स्थानीय निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को समय पर कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि अब आगे कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं के चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर होने चाहिए।

मंगलवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक हर हाल में पूरे कराए जाएं। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) को “शीघ्र कार्रवाई करने में विफल” रहने और पूर्व निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

‘जरूरत हो तो इस तारीख तक न्यायालय से संपर्क करें’

अदालत ने आदेश में कहा, “सभी स्थानीय निकायों के चुनाव जनवरी 2026 तक कराना अनिवार्य होगा। राज्य या राज्य चुनाव आयोग को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। यदि किसी अन्य लॉजिस्टिक सहायता की आवश्यकता हो, तो SEC 31 अक्टूबर 2025 से पहले इस न्यायालय से संपर्क करे। उसके बाद किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।”

परिसीमन की अंतिम तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चल रहे परिसीमन कार्य को 31 अक्टूबर 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए और यह चुनाव टालने का आधार नहीं हो सकता।

प्रशासनिक बहाने खारिज

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए कारणों जैसे —

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की अनुपलब्धता,

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान स्कूल परिसर की कमी,

कर्मचारियों की कमी, को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये केवल प्रशासनिक ढिलाई को दर्शाते हैं।

पीठ ने टिप्पणी की कि “राज्य निर्वाचन आयोग इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहा है।” अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2026 में निर्धारित हैं, इसलिए वे जनवरी तक समाप्त होने वाले चुनावों में किसी भी प्रकार की देरी का कारण नहीं बन सकतीं।

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