
महाराष्ट्र सरकार ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य में दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24 घंटे और सातों दिन (24×7) खुले रह सकेंगे। इस फैसले से राज्य के व्यापार जगत में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है, वहीं ग्राहकों को भी देर रात या सुबह जल्दी खरीदारी की सुविधा मिलेगी।
किन पर लागू होगा यह नियम?
सभी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब 24×7 खुले रह सकेंगे।
शराब की दुकानें, बार, परमिट रूम और हुक्का पार्लर इस नियम में शामिल नहीं किए गए हैं। इन पर पहले की तरह ही समय की पाबंदी लागू रहेगी।
कर्मचारियों के लिए राहत
सरकार ने इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा और अधिकारों का भी ध्यान रखा है।
24 घंटे काम करने वाले प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम एक दिन की 24 घंटे की छुट्टी मिले।
काम का माहौल सुरक्षित और आरामदायक बनाने पर भी जोर दिया गया है।
सरकार का उद्देश्य
उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य है:
रोजगार के अवसर बढ़ाना।
राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देना।
ग्राहकों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराना।
महाराष्ट्र को 24 घंटे सक्रिय अर्थव्यवस्था (24×7 Economy) की दिशा में आगे बढ़ाना।
व्यापारियों और नागरिकों पर असर
छोटे और बड़े व्यापारी अब समय की पाबंदी से मुक्त होकर ज्यादा बिक्री कर सकेंगे।
रात में या सुबह जल्दी ज़रूरी सामान खरीदने वाले ग्राहकों को सुविधा होगी।
पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा, खासकर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में।
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। हालांकि शराब और हुक्का पार्लर जैसे व्यवसायों को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन आम व्यापार और ग्राहकों के लिए यह फैसला क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा।