
जिल्हाधिकारी वर्षा मीना ने जारी किया आदेश
अकोला, 30 सितम्बर – बार्शीटाकली तालुका के चेलका और कातखेड़ा गांवों में नवरात्रि के दौरान 30 सितम्बर और 1 अक्टूबर को बकरे की बलि देने की प्रथा पर रोक लगाने का प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना ने जारी किया है।

इस संबंध में बार्शीटाकली तालुका के सराव गांव स्थित श्री गणेश गौरक्षण संस्थान की ओर से निवेदन प्रस्तुत किया गया था। धार्मिक स्थलों पर पशुहत्या पर रोक संबंधी कार्यवाही, सरकार की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन, कानून और व्यवस्था की स्थिति, तथा मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर पशु वध पर लगे प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है।
इसके अनुसार चेलका और कातखेड़ा में नवरात्र उत्सव के दौरान देवी मंदिर तथा मंदिर के 200 मीटर परिसर में 30 सितम्बर और 1 अक्टूबर को बकरे की बलि देना वर्जित रहेगा। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे किसी भी प्रकार के पशु वध पर भी रोक रहेगी जिससे आम लोगों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है।