
अकोला: इंस्ट्राग्राम पर एक व्यक्ति से हुई पहचान के बाद शिकायतकर्ता को शेयर मार्केट में निवेश करने का झांसा देते हुए आरोपी ने 13 से 14 लाख रूपए का निवेश करवा लिया था। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने उसका मोबाइल रिसिव करना बंद कर दिया था।
जिससे शिकायतकर्ता ने उसके साथ धोखाधडी होने की ऑनलाइन शिकायत सायबर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निवेश की वे रकम जिन खातों में ट्रांसफर की गई थी उसे फ्रीज कर दिया था।
इसी बीच पीडित ने फ्रीज खाते से रकम दिलाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने सायबर पुलिस को फ्रीज खाते से रकम निकालकर पीडित को वापस लौटाने के आदेश दिए।
पीडित की ओर से अधिवक्ता कमल आनंदानी व दर्शना आनंदानी ने पैरवी की।