न्यायालय ने दिया तीन दिन का पीसीआर

अकोला दी 3 अगस्त : – अकोला में दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय पर हुए हमले ने एक बार फिर से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शनिवार को दैनिक सुफ्फा समाचार पत्र के कार्यालय पर कुछ असामाजिक तत्वों की ओ ? से किए गए हमले में मुख्य संपादक हाजी सज्जाद हुसैन समेत चार लोगों पर जानलेवा हमला किया गया. इस घटना के बाद पूरे मीडिया जगत में भारी आक्रोश व्याप्त है. घटना के तुरंत बाद अकोला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. गिरफ्तार आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश किए जाने पर न्यायालय ने उन्हें तीन दिन की पुलिस कस्टडी (पीसीआर) में भेज दिया है, जिससे गहन पूछताछ की जा सके. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109, 189(2), 189(4), 190, 308(2) के तहत केस दर्ज किया है. ये धाराएं गंभीर अपराध और जानलेवा हमले से संबंधित हैं,
जिससे स्पष्ट है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है. पत्रकार संगठनों और सामाजिक कार्यकताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं.
प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला सहन नहीं किया जाएगा

यह संदेश समाचार जगत से फैल चुका है और अकोला पुलिस से पत्रकारों को उम्मीद है कि वह इस मामले में कठोरतम कार्रवाई कर एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी. इस हमले के बाद अकोला के मीडिया समूहों ने एकजुट होकर आवाज उठाई है और यह मांग की है कि दैनिक सुफ्फा के संपादक को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए तथा पत्रकारों पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. यह केवल एक व्यक्ति या संस्था पर हमला नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट है और इसकी गूंज अब पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है.