जानलेवा हमले के आरोपी पति-पत्नी को मिली अग्रिम जमानत

अकोला के पुराने शहर प्रभाग के गजानन नगर में रहने वाले सोलंके परिवार ने पड़ोस मे रहने वाले एक 74 वर्षीय बुजुर्ग को उसके बेटे के साथ पुराने विवाद के कारण लकड़ी के डंडे से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। डाबकी रोड पो स्टेशन ने धारा 326, 324, 504 और 506 के तहत दिनांक 20.05.2024 को मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी के डर से सोलंके पति-पत्नी ने अकोला सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी विरोधी जमानत याचिका दायर की, जिस पर एड. मोहम्मद अतीक इकबाल ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि आरोप झूठा है और सोलंकी परिवार पर दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायत की गई है और पूछताछ के लिए आवेदकों को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तर्कों से सहमत होकर द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती एससी जाधव ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत आवेदन मंजूर कर लिया। इस केस में ॲड. मोहम्मद अतिक ईकबाल का साथ ॲड. फैज़ान खान व ॲड. उमेर चव्हाण ने दिया।

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