अकोला : अमरावती एसीबी में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अकोला तहसील के मंडल अधिकारी जायज काम के लिए 20 हजार की रिश्वत मांग रहा है । इस शिकायत के आधार पर अमरावती एसीबी ने आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया था । तय समय पर आरोपी मंडल अधिकारी महादेव उत्तमराव भगत 20 हजार की रकम लेकर फरार हो गया था । इस मामले में एसीबी की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था । जांच के दौरान एसीबी ने आरोपी को पड़कर न्यायालय में पेश किया । सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हैं अधिवक्ता राजेश अकोटकर की दलील सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी मंडल अधिकारी को दो दिन हिरासत में रखने के आदेश दिए ।